रबी सीजन 2025–26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत इस बार भी किसानों को बड़ी राहत दी गई है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक प्रभुदयाल शर्मा के अनुसार, इस वर्ष भी बीमित राशि और प्रीमियम दरें जानबूझकर कम रखी गई हैं, ताकि अधिक से अधिक किसान PMFBY का लाभ उठा सकें। सरकार का साफ उद्देश्य है कि कम खर्च में किसानों को ज्यादा सुरक्षा मिल सके और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का बोझ किसानों पर न पड़े।
गेहूं फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि ₹96,172 तय की गई है, जबकि सरसों फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि ₹1,21,864 रखी गई है। किसानों को इन राशियों का केवल 1.5% प्रीमियम ही जमा करना होगा। यानी गेहूं के लिए ₹1,443 और सरसों के लिए ₹1,828 प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा। बाकी शेष प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार 50-50 के अनुपात में वहन करेंगी। PMFBY रबी 2025–26 किसानों के लिए कम लागत में मजबूत आर्थिक सुरक्षा है।
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बीमा कंपनी और जिलेवार व्यवस्था – PMFBY 2025–26 की पूरी जानकारी
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत धौलपुर जिला में योजना के संचालन की जिम्मेदारी Agriculture Insurance Company of India Limited (AIC) को दी गई है। AIC Insurance Company किसानों की बीमा पॉलिसी, Premium जमा, Claim Settlement (दावा निस्तारण) और अन्य Support Services का पूरा प्रबंधन करेगी। इसका उद्देश्य यह है कि किसानों को बीमा से जुड़ी हर सुविधा एक ही जगह और आसान तरीके से मिल सके। PMFBY Rajasthan 2025–26 में यह व्यवस्था किसानों के लिए भरोसेमंद और पारदर्शी मानी जा रही है।
जो किसान Kisan Credit Card (KCC) के माध्यम से Agriculture Loan लेते हैं, उनका Crop Insurance बैंक के जरिए Automatic रूप से हो जाएगा। ऐसे किसानों को अलग से Registration कराने की जरूरत नहीं है। हालांकि, यदि कोई किसान PMFBY Insurance नहीं करवाना चाहता, तो वह 24 दिसंबर 2025 तक अपने बैंक में Declaration Form जमा कर योजना से बाहर हो सकता है। यह सुविधा PMFBY Rules के तहत किसानों को पूरी स्वतंत्रता देती है।
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बुवाई में बदलाव करने वाले किसानों के लिए जरूरी सूचना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत जिन किसानों ने रबी सीजन 2025–26 में अपनी बुवाई (Sowing) में बदलाव किया है, उनके लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है। ऐसे किसान अपनी बुवाई परिवर्तन की सूचना (Sowing Change Information) संबंधित बैंक (Bank) में 29 दिसंबर 2025 तक जरूर जमा करें। तय तारीख तक जानकारी न देने पर बीमा दावे में परेशानी आ सकती है। इसलिए PMFBY Rajasthan के अंतर्गत समय पर अपडेट देना किसानों के हित में है।
वहीं, जो किसान KCC (Kisan Credit Card) धारक नहीं हैं, वे भी फसल बीमा (Crop Insurance) करा सकते हैं। इसके लिए किसान
- राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (National Crop Insurance Portal)
- नजदीकी बैंक शाखा (Nearest Bank Branch)
- कॉल सेंटर (Call Center)
- अधिकृत प्रतिनिधि (Authorized Agent)
की सहायता ले सकते हैं। आवेदन के समय किसानों को खसरा संख्या, नवीनतम जमाबंदी की नकल, स्वघोषणा पत्र (Self Declaration) और बैंक पासबुक की प्रति देना अनिवार्य है। समय पर सही जानकारी देने से PMFBY Claim Process आसान और सुरक्षित बनता है।
कृषि विभाग की सलाह के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY / Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) का मुख्य उद्देश्य किसानों को मौसम आधारित जोखिम (Weather Risk) से सुरक्षा देना है। इस योजना से खेती को आर्थिक रूप से सुरक्षित (Financial Security) बनाया जाता है, ताकि फसल नुकसान (Crop Loss) की स्थिति में किसानों को उचित मुआवजा (Compensation) मिल सके। बदलते मौसम, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को हर साल भारी नुकसान होता है, ऐसे में PMFBY किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करती है।
कृषि विभाग (Agriculture Department) ने साफ तौर पर किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते बीमा (Crop Insurance) जरूर कराएं। अंतिम तिथि से पहले बीमा कराने से किसान किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 किसानों को कम प्रीमियम में बड़ा सुरक्षा लाभ देती है, इसलिए हर पात्र किसान को इस योजना का लाभ जरूर लेना चाहिए।
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