Bihar Pashu Bima Yojana 2026 बिहार सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों और पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, यदि किसी दुधारू पशु की असमय मृत्यु हो जाती है, तो सरकार और बीमा कंपनी द्वारा पशुपालक को ₹60,000 तक की आर्थिक सहायता (मुआवजा) प्रदान की जाती है।
हालिया अपडेट के अनुसार, बिहार सरकार ने इस बिहार पशु बीमा योजना 2026 को और अधिक सुलभ बना दिया है। अब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के पशुपालकों को बीमा प्रीमियम पर 75% से 100% तक की सब्सिडी दी जा रही है, यानी उनका बीमा बिल्कुल मुफ्त (Free) होगा। वहीं, अन्य वर्गों के लिए भी भारी छूट का प्रावधान है। यदि आप भी पशुपालन करते हैं, तो यह Bihar Pashu Bima Yojana 2026 आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
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| योजना का नाम | बिहार पशु बीमा योजना 2026 |
| शुरुआत की गई | बिहार सरकार द्वारा |
| विभाग/मंत्रालय | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (Animal Husbandry Dept) |
| लाभार्थी | राज्य के सभी पशुपालक किसान |
| बीमा कवर राशि | ₹60,000 तक (प्रति पशु) |
| सब्सिडी | 75% से 100% तक (प्रीमियम पर) |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन / ऑफलाइन (पशु चिकित्सालय) |
| आधिकारिक वेबसाइट | state.bihar.gov.in/ |
बिहार पशु बीमा योजना 2026 का उद्देश्य
Bihar Pashu Bima Yojana 2026 का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन हजारों किसानों और पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से पशुपालन पर निर्भर हैं। अक्सर बीमारी, प्राकृतिक आपदा या किसी दुर्घटना के कारण दुधारू पशुओं की अचानक मृत्यु हो जाती है, जिससे किसान को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। इस योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि ऐसी कठिन परिस्थिति में पशुपालकों को मुआवजा मिले, ताकि वे कर्ज के बोझ में न दबें और अपना रोजगार जारी रख सकें।
इसके अलावा, इस Bihar Pashu Bima Yojana 2026 का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देना है। जब किसानों को यह भरोसा होगा कि उनके पशुओं का बीमा सरकार द्वारा समर्थित है, तो वे अधिक संख्या में और अच्छी नस्ल के पशु पालने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे न केवल दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। सरकार विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति (SC/ST) के लिए मुफ्त बीमा देकर समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है।
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Bihar Pashu Bima Yojana 2026 (Livestock Insurance Scheme) एक सुरक्षा कवच है जो पशुपालकों को उनके पशुओं की आकस्मिक मृत्यु से होने वाले भारी नुकसान से बचाता है। अक्सर बीमारी, दुर्घटना, या प्राकृतिक आपदा के कारण दुधारू पशुओं (जैसे गाय, भैंस) की मौत हो जाती है, जिससे किसान की आजीविका पर संकट आ जाता है।
इस बिहार पशु बीमा योजना 2026 के अंतर्गत, किसान अपने पशुओं का पंजीकरण करवाकर बहुत कम प्रीमियम (या मुफ्त में) पर बीमा पॉलिसी ले सकते हैं। एक बार बीमा होने के बाद, यदि पॉलिसी अवधि के दौरान पशु की मृत्यु होती है, तो बीमा कंपनी उस पशु के बाजार मूल्य के बराबर राशि (अधिकतम सीमा तक) किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर देती है। एक परिवार अधिकतम 5 पशुओं का बीमा करवा सकता है।
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इस योजना के तहत पशुपालकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
| आर्थिक मुआवजा | पशु की मृत्यु पर ₹60,000 तक (पशु की कीमत के अनुसार) का भुगतान। |
| प्रीमियम पर सब्सिडी (SC/ST) | अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 100% सब्सिडी (बिल्कुल मुफ्त बीमा)। |
| प्रीमियम पर सब्सिडी (Gen/OBC) | सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 75% तक सब्सिडी। |
| बीमा अवधि | सामान्यतः 1 से 3 वर्ष तक का बीमा कवर। |
| पशुओं की संख्या | एक परिवार अधिकतम 5 पशुओं का बीमा करा सकता है। |
Bihar Pashu Bima Yojana 2026 के लिए पात्रता
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास दुधारू पशु (गाय/भैंस) होना चाहिए।
- बीमा कराते समय पशु पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए और उसे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए।
- जिस पशु का बीमा कराना है, उसके कान में टैग (Ear Tag) लगा होना अनिवार्य है (विभाग द्वारा लगाया जाता है)।
- आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
Bihar Pashu Bima Yojana 2026: आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट (पशु चिकित्सक द्वारा जारी)
- पशु की फोटो (कान में लगे टैग के साथ)
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST लाभ के लिए)
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
Bihar Pashu Bima Yojana 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
पशु बीमा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है:
- सबसे पहले अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय (Veterinary Hospital) या पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करें।
- वहां से ‘पशु बीमा आवेदन फॉर्म’ प्राप्त करें।
- पशु चिकित्सक आपके पशु के स्वास्थ्य की जांच करेंगे और एक Health Certificate जारी करेंगे।
- यदि पशु के कान में टैग नहीं है, तो डॉक्टर टैग लगाएंगे और उसकी फोटो खींचेंगे।
- फॉर्म के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो संलग्न करके पशु चिकित्सालय में जमा कर दें।
- यदि आप सामान्य/OBC वर्ग से हैं, तो अपने हिस्से का प्रीमियम जमा करें।
- प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको बीमा पॉलिसी (Bond) मिल जाएगी।
(नोट: कुछ जिलों में आवेदन सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध हो सकती है, जिसकी जानकारी ब्लॉक स्तर पर मिलेगी)
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- आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रसीद या पॉलिसी नंबर मिलेगा।
- यदि पशु की मृत्यु हो जाती है, तो 24 घंटे के भीतर बीमा कंपनी या पशु चिकित्सालय को सूचित करना अनिवार्य है।
- क्लेम स्टेटस के लिए आप संबंधित विभाग की वेबसाइट या अपने ब्लॉक के पशुपालन पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
- भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते (DBT) में किया जाता है।
Some Useful Important Links
| Official Website | state.bihar.gov.in/ |
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Bihar Pashu Bima Yojana 2026 – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1. बिहार पशु बीमा योजना में कितना पैसा मिलता है?
Ans: पशु की मृत्यु होने पर उसके बाज़ार मूल्य के अनुसार अधिकतम ₹60,000 तक की राशि मिल सकती है।
Q2. क्या बीमा कराने के लिए कोई पैसा देना होगा?
Ans: SC/ST वर्ग के लिए यह बिलकुल फ्री है। सामान्य और ओबीसी वर्ग को प्रीमियम का लगभग 25% हिस्सा देना होता है, बाकी सरकार देती है।
Q3. एक किसान कितने पशुओं का बीमा करा सकता है?
Ans: एक परिवार अधिकतम 5 पशुओं का बीमा इस योजना के तहत करा सकता है।
Q4. पशु की मृत्यु होने पर क्या करें?
Ans: मृत्यु होने पर तुरंत (24 घंटे के अंदर) पशु डॉक्टर और बीमा कंपनी को सूचित करें और पोस्टमार्टम कराएं, जो क्लेम के लिए अनिवार्य है।
Q5. आवेदन कहां करना होगा?
Ans: आप अपने प्रखंड के पशु चिकित्सालय (Veterinary Hospital) या भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं।
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